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सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भीलवाडा पुलिस कर सकती है कार्यवाही ?

Can Bhilwara police take action against business establishments not installing CCTV cameras? - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा। जिले एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रो गली, मोहल्लो एवं ग्रामों में स्थित धार्मिक स्थल, वित्तीय संस्थानो,वाणिज्यिक परिसरो,व्यापारिक केन्द्रो एवं व्यवसायिक संस्थानों, बैंको, एटीएम, प्राईवेट लॉकर्स कम्पनीज, ज्वैलरी शॉप, पेट्रोल पम्प, मॉल्स, होटल्स, सिनेमा हॉल, सिने कॉम्पलेक्सेज, शराब व बीयर की दुकानों, ईटिंग हाउसेज, मल्टीस्टोरी बहुमंजिला सोसायटी, गेस्ट हाउसेज, धर्मशालाएं, रेस्टोरेंटस, बार, पब, क्लब हाउसेज एवं अन्य बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानो के साथ ही उन परिसरों में जिनमे नकदी एवं कीमती वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है तथा ऐसे संस्थानों में काफी संख्या में प्रत्येक आयुवर्ग के पुरुष एवं महिलाओं की निरन्तर आवाजाही बनी रहती है तथा यहाँ पर काफी मात्रा में नगदी का आहरण वितरण भी होता रहता है इत्यादि संस्थानो के बाहर सीसीटीवी कैैमरो का लगाया जाना आवश्यक है। क्योकि इन संस्थानों एवं इनके आस-पास के क्षेत्रों में चोरी, लूट, नकबजनी, डकैती, स्नैचिंग, धोखाधड़ी एवं छेड़छाड़ इत्यादि की घटना घटित होने की प्रबल संभावनाए बनी रहती है। जिले के पुलिस आलाअधिकारियो ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 31 के अनुसार भीलवाड़ा पुलिस अपेक्षा करती हैं कि उक्त संस्थानों में पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता और प्ले बैक सुविधायुक्त रिकार्डिंग सिस्टम सहित सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्थापित किये गये सीसीटीवी कैमरे संस्थानों के भीतर एवं बाहर के क्षेत्र को एवं संस्थान के बाहर सड़क के दोनांे ओर भी रिकार्डिंग इस प्रकार से कवर करें कि संस्थान के समस्त प्रवेश एवं निकास द्वारों के साथ-साथ सड़क पर नजर रखी जा सकें। स्थापित किये गये सीसीटीवी कैमरे सतत् क्रियाशील अवस्था में रहे तथा समय-समय उनको चेक करें तथा उचित मेंटेनेंस के द्वारा उनका क्रियाशील रहना सुनिश्चित किया जाए। स्थापित किये गये सीसीटीवी कैमरो की रिकॉर्डिंग 15 दिवस तक सुरक्षित रखी जाए तथा कैमरों को क्वालिटी भी बेहतर होना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त संस्थान सीसीटीवी कैमरा की रिकार्डिंग को पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उक्त रिकॉर्डिंग पैन ड्राइव/सी.डी./अधिकृत मेल पर अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस ने अपील की हैं कि कैमरे लगाने की सूचना अपने स्थानीय थानाधिकारी को एक माह मे देवे। अन्यथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 31 के तहत एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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Web Title-Can Bhilwara police take action against business establishments not installing CCTV cameras?
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