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भीलवाड़ा : गाड़िया लोहारों के भूखंड आवंटन मामले में हाईकोर्ट सख्त, महापौर पर लगे गंभीर आरोप

Bhilwara : High Court takes a tough stand on the Gadia Lohars land allotment case, serious allegations leveled against the Mayor - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भीलवाड़ा नगर निगम में गाड़िया लोहार समुदाय के लिए आरक्षित भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जोधपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में नगर निगम से जवाब तलब करते हुए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। क्या है मुख्य विवाद? : पूर्व पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया द्वारा दायर जनहित याचिका में नगर निगम प्रशासन और महापौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं: आरक्षण का उल्लंघन: सांगानेर कस्बे के पास, मेडिकल कॉलेज के सामने गाड़िया लोहार समुदाय के लिए आरक्षित भूमि को नियमों के विरुद्ध अन्य लोगों को आवंटित करने का आरोप है।
रिश्तेदारों को लाभ : याचिका में दावा किया गया है कि नगर निगम की सूची के अनुसार, लगभग 50 भूखंड महापौर के करीबियों और रिश्तेदारों को ही बेच दिए गए।
नियमों में ढील : आरोप है कि आवंटन प्रक्रिया में जानबूझकर नियमों को शिथिल किया गया ताकि अपनों को लाभ पहुँचाया जा सके।
न्यायालय की कार्रवाई : न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संदीप शाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव श्रीमाली ने पक्ष रखा।
सरकार की ओर से एएजी प्रवीण खंडेलवाल व अन्य अधिवक्ताओं ने मामले की जांच और निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।
अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया है।
पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रिया : पूर्व महापौर राकेश पाठक: इस मामले पर उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय का जो भी आदेश होगा, वह मान्य होगा।

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Web Title-Bhilwara : High Court takes a tough stand on the Gadia Lohars land allotment case, serious allegations leveled against the Mayor
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