तरनतारन (न्यूज़ एशिया)। पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत तरनतारन पुलिस और जिला प्रशासन ने शनिवार को एक बड़ा कदम उठाया। थाना सिटी पट्टी के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 में कुख्यात नशा तस्कर चमकौर सिंह उर्फ चमकू के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।
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यह कार्रवाई पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘ड्रग्स के खिलाफ युद्ध’ अभियान के तहत की गई, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव ने संभाली है। एसएसपी अभिमन्यु राणा (IPS) के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी ने पूरे इलाके में सख्त संदेश दे दिया कि नशा बेचने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलने वाली।
चमकू के खिलाफ दर्ज हैं 9 गंभीर मामले
एसएसपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि चमकौर सिंह उर्फ चमकू के खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 7 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत हैं और 2 अन्य मामले आईपीसी के तहत विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इन मामलों में हेरोइन की तस्करी, अवैध हथियार, और आपराधिक साजिश जैसे संगीन अपराध शामिल हैं।
एसएसपी का कड़ा संदेश – “जो जीवन नष्ट करता है, उसे जीने का हक नहीं”
एसएसपी ने मौके पर कहा, "जो शख्स दूसरों का जीवन नशे से बर्बाद करता है, वह खुद शांति से जीने का हक नहीं रखता।" उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो नशा तस्कर पंजाब छोड़ें या फिर नशा छोड़ें, क्योंकि पंजाब पुलिस किसी को बख्शने वाली नहीं है।
सिर्फ मकान ही नहीं, करोड़ों की संपत्ति भी जब्त
तरनतारन पुलिस ने इससे पहले 2025 तक 28 नशा तस्करों की कुल ₹13 करोड़ 95 लाख 61 हजार 985 की संपत्ति फ्रीज कराई है। यह कार्रवाई दिल्ली की सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से की गई।
चमकौर सिंह उर्फ चमकू के खिलाफ दर्ज मुख्य मामले:
IPC 160 – झगड़ा/दंगा (थाना पट्टी)
NDPS Act – हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और तस्करी से जुड़े 7 मामले
आर्म्स एक्ट व पुलिस एक्ट – अवैध हथियार रखने और कानून उल्लंघन के केस
ताजा केस – 2024 के अंत में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
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