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नवजोत ने दी ‘सभनां लयी घर’ स्कीम के लाभपात्रियों को बड़ी राहत

चंडीगढ़। शहरी आवास योजना स्कीम के अधीन लाभपात्रियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा स्थाई रिहायशी सबूत पेश न करने वालों को टैक्स असेसमेंट की कॉपी, बिजली, पानी, सिवरेज का बिल रिहायशी सबूत के तौर पर पेश करने की छूट देने का फैसला किया गया है। सिद्धू द्वारा दी गई इस राहत के साथ 30 हज़ार लाभपात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा जो स्थायी सबूत न होने के कारण ‘सभनां लयी घर’ स्कीम से वंचित रह सकते थे।

मंगलवार को यहां जारी प्रैस बयान में स. सिद्धू ने बताया कि पंजाब शहरी आवास योजना स्कीम के अधीन लाभपात्रियों को आ रही समस्याओं को दूर करने और ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीबों को इस स्कीम का लाभ देने के मंतव्य के लिए यह राहत देने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लाभपात्री कच्चे मकानों में लाल लकीर के क्षेत्र अंदर आते हैं और उनके पास स्थाई रिहायशी सबूत नहीं है, उनको टैक्स असेसमेंट की कॉपी और जहाँ टैक्स असेसमेंट की कॉपी नहीं है, वहाँ बिजली का बिल, सिवरेज बिल और पानी के बिलों में से कोई भी एक दस्तावेज़ के साथ काऊंसलर द्वारा वैरीफायी करने के उपरांत सम्बन्धित संयुक्त कमीशनरों /कार्यसाधक अफसरों को इस स्कीम का लाभ सम्बन्धित लाभपात्रियों को देने के लिए अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले स्थाई रिहायशी सबूत देना लाजि़मी था।

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Web Title-Navjot Singh Sidhu gave great relief to beneficiaries of the scheme
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