चंडीगढ़। पंजाब
और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और स्टेट लीगल सर्विसज़ अथारटी के
सरप्रस्त माननीय श्री एस.जे वज़ीफदार ने शनिवार को पंजाब, हरियाणा और यू.टी
चण्डीगढ़ के लोगों के साथ जुडऩे और समाज के गरीब और गरीबी रेखा से नीचे रह
रहे लोगों को कानूनी सेवाओं की उपलब्धता संबंधीे जागरूकता पैदा करने के लिए
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से पैदल यात्रा ‘दा वाक् ’ को हरी झंडी दे कर
रवाना किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस पैदल यात्रा को शुरू करने के अवसर पर माननीय जज श्री ए.के
मित्तल, माननीय जज श्री सूर्या कांत और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारटी
के कार्यकारी चेयरमैन माननीय जज टी. पी. एस मान भी मौजूद थे। यह पैदल
यात्रा हाई -कोर्ट से ले कर सुखना झील तक थी, जिस में हाईकोर्ट, मोहाली,
पंचकुला और चण्डीगढ़ के जजों, वकीलों, विद्यार्थियों और पैरा लीगल
वलंटियरों ने भाग लिया। इनके अलावा इस जागरूकता पैदल यात्रा में चण्डीगढ़
यूनिवर्सिटी घड़ूंआं, रियात बहारा यूनिवर्सिटी खरड़, यूनिवर्सल लॅा कालेज
लालड़ू के विद्यार्थियों और एस.ए.एस नगर के सीनियर आधिकारियों ने भी भाग
लिया।
हाईकोर्ट से शुरू हुए इस पैदल मार्च लोगों
और विद्यार्थियों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। पैदल मार्च दौरान भाग
लेने वालों ने लोगों को मुफ़्त कानूनी सेवाओं लेने संबंधीे संदेश और कानूनी
सेवाओं सम्बन्धित निर्देशों और संपर्क नंबरों तख्तीयोंं को लहराया जिससे
ज़रूरतमंदों को इस सुविधा संबधीे जागरूक किया जा सके।
देश
भर में 9 नवंबर को लीगल सर्विसज़ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह मार्च
समाज के कमज़ोर और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मुफ़्त कानूनी
सेवाओं और लीगल सर्विसज़ संस्थाओं, लीगल सर्विसज़ क्लीनिक और कानूनी सहायता
संबंधी अवगत करवाने के लिए लीगल सर्विसज़ अथारटी , नयी दिल्ली द्वारा 9
नवंबर से 18 नवंबर 2017 तक चलाई जा रही राष्ट्रीय मुहिम ‘कनैकटिंग टू सर्व’
का हिस्सा था। इस राष्ट्रीय मुहिम का मुख्य लक्ष्य उन लोगों की पहचान करके
कानूनी सहायता प्रदान करना है, जिनको आर्थिक पक्ष से या किसी अन्य कारणों
से न्याय नहीं मिला। पंजाब
राज्य कानूनी सेवाओं अथॉरटी का मुख्य लक्ष्य जरूरतमंद लोगों के पास
पहुँचना और हाशीए से नीचे रह रहे लोगों को फिर रेखा पर लाना है। वास्तव में
इस मुहिम में पैरा लीगल वालंटियर, विद्यार्थी और पैनल वकील गाँवों में घर
घर जा कर दबे कुचले और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मुफ़्त कानूनी
सेवाओं संबंधी जानकारी दी जाती है और उनकी शिकायतों को सुना जाता है और
उन्ही शिकायतों को कैंप लगा कर हल किया जाता है।
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