लुधियाना।
दहेज की खातिर पत्नी को जला कर मारने वाले पति और सास को अदालत ने आजीवन
कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रूपए जुर्माना किया
गया है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए
दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पुलिस
थाना मेहरबान में मृतक मंदीप कौर के पिता अवतार सिंह की शिकायत पर 19
अगस्त 2011 को धारा 302 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता
के मुताबिक उनकी पुत्री मंदीप की शादी गुरदीप के साथ 1999 में हुई थी।
उनके तीन बच्चे थे। शादी के बाद से ही गुरदीप उनकी पुत्री से मारपीट करता
था। इसके अलावा उसे घर से निकाल देता था। पंचायती सहमति से मामला निपट जाता
था। एक दिन खबर आई कि मंजीत जल गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया
है जब तक वे अस्पताल पहुंचते मंदीप की मौत हो चुकी थी। मौके पर मिले सबूतों
के आधार पर एडीजे ने पति और सास को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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