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मणिपुरCM के बेटे के केस में SC के नोटिस

india-03: supreme court issues notice to manipur govt and centre over road rage case involving son of CM - Imphal News in Hindi

नयी दिल्ली। सोमवार को सुप्रीमकोर्ट में उस युवक के माता पिता की याचिका पर केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब मांगा गया जिसकी राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई की संलिप्तता वाले रोडरेज मामले में मौत हो गई थी। माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर के मुख्य सचिव से इरोम रोजर की मां इरोम चित्रा देवी की याचिका पर 29 मई तक जवाब देने को कहा है।

मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। रोजर ने मिताई की गाडी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में भाजपा का शासन होने के कारण पीडित के माता पिता को अपनी जान का खतरा है। यह याचिका वकील उत्सव बैंस के जरिए दायर की गई है। दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था।

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Web Title-india-03: supreme court issues notice to manipur govt and centre over road rage case involving son of CM
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