मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी। पीटर, उसकी पूर्व पत्नी इंद्राणी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राईवर श्यामवर राय पर इंद्राणी की बेटी शीना की हत्या का आरोप है। पीटर नवंबर 2015 से आर्थर रोड जेल में बंद है। जस्टिस नितिन सांबरे ने पीटर की जमानत दो लाख रुपए की गारंटी पर मंजूर की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हाईकोर्ट ने पीटर को जमानत देने के साथ ही इस आदेश को छह हफ्ते के लिए लंबित रखा है, जिससे की सीबीआई इस बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। मुखर्जी को जमानत भले ही मिल गई है लेकिन छह हफ्तों तक उसे जेल से छोड़ा नहीं जा सकता है। पीटर ने विशेष जज जेसी जगदाले के समक्ष कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, इसलिए मैं विदेश में रहने वाले अपने बच्चों से बात करना चाहता हूं।
तब अदालत ने कहा कि वह जेल में लोगों से मिल सकता है। इस पर पीटर ने कहा कि अब तक मैं केवल ऐसे लोगों से मिला हूं, जो इस मामले से जुड़े रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं जो मेरे दिल के करीब हैं। इस पर जज ने कहा कि कोर्ट पीटर के अनुरोध पर ध्यान देगा।
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