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DRT का आदेश, नीरव मोदी PNB और अन्य को 7200 करोड़ रुपए अदा करे

DRT allows PNB to recover over Rs 7,200 crore from Nirav Modi and his companies - Mumbai News in Hindi

पुणे/मुंबई। ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राहत देते हुए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आदेश दिया कि वह पीएनबी और अन्य को ब्याज सहित 7200 करोड़ रुपए लौटाएं। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पीएनबी ने नीरव मोदी से 7000 करोड़ रुपए बकाया वसूली के लिए जुलाई 2018 में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर डीआरटी ने अब अंतिम फैसला सुनाया है। कुछ बैंकों के समूह ने भी इसी तरह की बकाया वसूली संबंधी याचिका दाखिल की थी। इन बैंकों ने 200 करोड़ रुपए का ऋण दिया था।

डीआरटी के आदेश के बाद पीएनबी के वसूली अधिकारी अगर जरूरत हुई तो मोदी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, हालांकि मोदी की अधिकतर संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की जा चुकी है। इस मामले की सुनवाई पुणे में हुई, जहां ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी दीपक ठक्कर ने आदेश पारित किया। ठक्कर के पास मुंबई का भी अतिरिक्त प्रभार है।

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Web Title-DRT allows PNB to recover over Rs 7,200 crore from Nirav Modi and his companies
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