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केरल हाईकोर्ट ने शीशम घोटाला मामले में रोक लगाने से किया इनकार

Kerala High Court refuses to stay the rosewood scam case - Kochi News in Hindi

कोच्चि। विपक्ष द्वारा मंगलवार को विधानसभा में वायनाड के अंदरूनी इलाकों में 10 करोड़ रुपये के शीशम के पेड़ों को काटे जाने का मामला उठाये जाने के बाद मामला केरल हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केरल सरकार ने अदालत को सूचित किया कि जो मामला सामने आया है वह केवल आईसबर्ग का है और इस मामले में अब तक 37 मामले दर्ज किए गए हैं और जांच जारी है।

शीशम के पेड़ों की कटाई के पीछे कथित तौर पर तीन भाइयों को शामिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने ऐसा राजस्व विभाग के एक आदेश के आधार पर किया, जिसमें कुछ क्षेत्रों में चंदन के पेड़ों को छोड़कर पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी।

उन्होंने तर्क दिया कि जिस भूमि से पेड़ काटे गए थे, वह वन भूमि नहीं थी और इसलिए वन विभाग की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन केरल सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके द्वारा मांगे गए स्थगन को अदालत ने ठुकरा दिया।

संयोग से इसके लिए आदेश पिछले अक्टूबर में आया था और 2 फरवरी, 2021 को खामियां पाए जाने के बाद आदेश को रद्द कर दिया गया था। यह आदेश 5 फरवरी को वायनाड कलेक्ट्रेट पहुंचे, जबकि पेड़ों की कटाई 3 फरवरी को हुई। उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर एक लकड़ी मिल में ले जाया गया।

कांग्रेस नीत यूडीएफ विपक्ष वन मंत्री ए.के. शशिंद्रन अगर ऐसा उनकी पार्टी के लोगों ने किया।

शशिंद्रन ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वह कुछ हफ्ते पहले ही मंत्री बने हैं और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है।

इस मुद्दे को सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पी.टी. थॉमस ने बताया कि यह राजस्व विभाग के एक संदिग्ध आदेश से संभव हुआ था जो पिछले अक्टूबर में आया था और जिसने कुछ क्षेत्रों में चंदन के पेड़ों को छोड़कर पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी।

केरल पुलिस और केरल वन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। शामिल होने का मुद्दा राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन थे। सूत्रों के मुताबिक, पिनराई विजयन सरकार पर दबाव बनाने के लिए वह इस मामले को केंद्रीय वन मंत्री और उनकी पार्टी के सहयोगी प्रकाश जावड़ेकर के सामने उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे भी जांच में शामिल हो सकते हैं।

--आईएएनएस

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Web Title-Kerala High Court refuses to stay the rosewood scam case
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