धर्मशाला (विजयेन्दर शर्मा)। प्रारम्भिक शिक्षा उपनिदेशक दीपक किनायत ने
जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार नियम के तहत पहली से आठवीं कक्षा वाले
सभी निजी विद्यालयों को हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता
प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। उन्होंने कांगड़ा जिला के सभी निजी शिक्षण
संस्थानों के प्रबन्धकों को अवगत किया है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए
मान्यता प्राप्त सम्बन्धी सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन
निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को 5 वर्ष पूरे हो गये हैं, उन्हें नई
मान्यता प्राप्त करने के लिए उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में
आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता का
नवीनीकरण होना है उन्हें भी उपनिदेशक कार्यालय में आवेदन करना होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
किनायत ने बताया कि पहली से आठवीं कक्षा तक मान्यता के लिए 1 से 27 फरवरी,
2018 तक शिक्षा खण्डों में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि
के उपरांत आवेदन मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्ति के
बिना कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश
नहीं देगा।
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