पंचकूला । चुनाव खर्च पर्यवेक्षक डाॅ. मनदीप सिंह ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल मतदान केंद्रो के बाहर मतदाताओं के लिये जलपान की व्यवस्था नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विडियो विवीगं टीमों के माध्यम से ऐसी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी और यदि इस तरह का कोई मामला पाया गया तो जलपान के खर्च को सम्बधित प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल किया जायेगा। इसके अलावा आचार संहिता के उलघंन के नियमों के तहत भी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डाॅ. मनदीप सिंह लोक निर्माण विभाग विश्राम गृृह सैक्टर 1 पंचकूला में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को शराब के कारखानों व दुकानों को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिये गये है। इसके अलावा वाहनों की चैकिंग करके नकद राशी के चुनाव में इस्तेमाल की सम्भावनाओं पर भी नजर रखने के आदेश दिये गये है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 50,000 रूपये से अधिक की नकद राशी लेकर नहीं चल सकता। उन्होंने बताया कि पुलिस को भी निरतंर पैट्रोलिंग करके मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसी घटनाओं पर नजर रखने निर्देश दिये हुये है।
उन्होंने कहा कि बस अडडो व रैलवे स्टेशनो पर भी नशे और नकद राशी के आवागमन की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की वस्तियों में धन व शराब के वितरण जैसी घटनाओं पर विशेष नजर रखी जा रही है।
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