• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

kaithal news : Life imprisonment for guilty of molestation case in kaithal - Kaithal News in Hindi

कैथल। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कैथल डॉ. आर.एन. भारती की अदालत ने एक दोषी को अनुसूचित वर्ग की नाबालिग को भगाने और दुराचार मामले में आजीवन कारावास व 7500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पुलिस पीआरओ ने बताया कि थाना महिला पुलिस की सब इंस्पेक्टर दर्शना देवी की टीम ने 21 अक्टूबर 2016 को आरोपी हरीशपाल उर्फ छोटू बिहारी निवासी उपरौला जिला बदायूं उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया था। बता दें कि थाना पुंडरी अंतर्गत क्षेत्र के एक गांव से करीब 14 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसला का शादी करने का झांसा देते हुए भगा ले जाने के आरोप में 17 अक्टूबर को थाना पुंडरी में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नाबालिग के न्यायालय में बयान कराए। मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश कैथल डा. आर.एन. भारती की अदालत ने 21 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए दोषी हरीशपाल को आजीवन3 वर्ष कारावास व 500 रुपए जुर्माना, भादसं की धारा 366 के तहत 5 वर्ष कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, भादसं की धारा 376 के तहत 10 वर्ष कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना तथा 3 एससी-एसटी एक्ट तहत उम्रकैद व 5 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-kaithal news : Life imprisonment for guilty of molestation case in kaithal
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: kaithal news, life imprisonment, molestation case in kaithal, additional district and sessions judge kaithal, kaithal court, kaithal hindi news, kaithal latest news, haryana hindi news, कैथल समाचार, हरियाणा समाचार, कैथल कोर्ट, दुराचार मामला, आजीवन कारावास, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कैथल, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, kaithal news, kaithal news in hindi, real time kaithal city news, real time news, kaithal news khas khabar, kaithal news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हरियाणा से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved