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प्रद्युम्न केस:आरोपी को बालिग माना जाए,जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला

Praduman case The accused should be considered as an adult decision of the Juvenile Justice Board - Gurugram News in Hindi

नई दिल्ली/ गुरूग्राम। गुरूग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल का प्रद्युम्न मर्डर केस आपको याद होगा, इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आरोपी जो 11 वीं का छात्र है उस पर बालिग की तरह केस चलेगा। बीते 7 नवंबर को आरोपी को हिरासत में लिया गया था। आरोपी की उम्र करीब 16 साल है।


इसके बाद ये केस जिला अदालत यानि सेशन कोर्ट को सौंपा गया है।जिसमें आगामी 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर का कहना है कि हम आखिर तक इसके लिए लड़ेंगे। आरोपी किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। वहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले से प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर ने इस फैसले को सम्मानजनक बताया है।


आपको बता दें कि गुरूग्राम के रायन स्कूल में बीते 8 सितंबर को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी छात्र ने गुनाह भी कबूल लिया है। वहीं अगर जुवेनाइल कोर्ट में ये केस चलता तो नरमी बरतते हुए अधिकतम 3 साल की सजा होती लेकिन सेशन कोर्ट में मामला आने के बाद प्रद्युम्न के परिवार को न्याय की उम्मीद है।

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Web Title-Praduman case The accused should be considered as an adult decision of the Juvenile Justice Board
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