चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहाकि प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तिथि को बढ़ाया है। अब 31 जुलाई, 2023 तक जमा करवाने वालों को ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डॉ. गुप्ता ने कहाकि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस छूट का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शहरी निकायों में टैक्स संग्रहण भी ज्यादा होगा।
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