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राजनीतिक दल व उम्मीदवार ‘क्या करना है-क्या नहीं करना’ की कड़ाई से करें अनुपालना : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Political parties and candidates should strictly follow what to do-what not to do: Chief Electoral Officer - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना (डूज एंड डोंट्स) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को अनुपालना करनी अनिवार्य व आवश्यक है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसके अलावा, शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण घरेलू जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए।

अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हैं तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। जुलूस का मार्ग यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए।

शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिकारियों का करें सहयोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों को सहयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए और जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, प्रचार अभियान की अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

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Web Title-Political parties and candidates should strictly follow what to do-what not to do: Chief Electoral Officer
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