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गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा में कौन से कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की छूट, यहां पढ़ें

On the occasion of Republic Day, which prisoners in Haryana will get exemption up to three months - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़, । हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है।
हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसीप्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधियों को यह छूट भी दी जाएगी, बशर्ते वे अपनेनिर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकिन हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैरोरिस्ट एण्ड डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दण्ड सङ्क्षहता 1860 की धारा 121 से 130, फिरोती के लिए किडनैपिंग, पोकसो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी।
जेल मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान नेशनल, अपराध दण्ड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधिक व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में संलिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।

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Web Title-On the occasion of Republic Day, which prisoners in Haryana will get exemption up to three months
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