चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम में संशोधन किया है। अब चुनाव 1 अक्टूबर 2024 की बजाय 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हालांकि आयोग चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिसूचना पहले की तरह ही 5 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन 12 सितंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 27 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन विभाग द्वारा किया जा चुका है। फिर भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि वे मतदाता सूची का अवलोकन करें और कोई आपत्ति है तो बीएलओ के माध्यम से निर्धारित फार्म में जिला चुनाव पंजीयन अधिकारी के पास भिजवाना सुनिश्चित करें।
वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल होना अनिवार्य है। केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित है। मतदाता पहचान पत्र के बिना भी 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मतदान किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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