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हरियाणा सरकार ने किए कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले

Haryana government took many important decisions in the interest of the employees - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इसके तहत हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) संशोधित नियम, 2023 को अब 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी माना जाएगा। हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2016 के नियम 16 (1) के दूसरे प्रावधान को मूल नियमों में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारी को पहली सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अनुदान की तिथि से (एक जनवरी 2016 और एसीपी नियमों की अधिसूचना की तारीख यानी 28.10.2016 के बीच) या 1 जुलाई, 2016 से संशोधित वेतन संरचना में स्विच करने का विकल्प नहीं था। इस विकृति को दूर करने के लिए रकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2016 के नियम 16 (1) के तहत स्पष्टीकरण-3 को हटाने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार ने एचसीएस (एसीपी) नियम, 2023 से जुड़ी अनुसूची-आईए में परिभाषित संशोधित कार्यात्मक वेतन स्तर के अनुरूप सुनिश्चित कैरियर प्रगति की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
भविष्य निधि नियमों में संशोधनः
हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि ) नियम 2016 को संशोधित किया है। इसके तहत अधिकतम मासिक अंशदान अब अंशदायी के मूल वेतन तक तो होगा, परन्तु एक वित्तीय वर्ष में मासिक अंशदान की राशि उस वित्तीय वर्ष में जमा किए गए बकाया अंशदान की राशि सहित 5 लाख रूपए से अधिक नहीं होगी। इसकी कटौती 12 किस्तों या 41667 रुपए प्रति माह अथवा पांच लाख रुपए (जो भी कम हो) की जाएगी। उपरोक्त सीमा किसी कर्मचारी, जो नई पेंशन स्कीम से पूर्व में लागू पेंशन स्कीम में स्थानांतरित किया जाता है, के नई पेंशन स्कीम खाते से सामान्य भविष्य निधि खाते में संचित स्थायी राशि के अंतरण मामले में लागू नहीं होगी। अग्रिम (वापसी योग्य ) के लिए अंशदायी द्वारा जमा की गई राशि उपरोक्त अधिकतम सीमा हेतु लागू नहीं होगी।
परिवार पेंशन स्वीकृति के मामलेः
सरकार ने परिवार पेंशन की स्वीकृति हेतु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 54 में 'पेंशन वितरण प्राधिकारी' शब्द को 'पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी' के रूप में संशोधित किया है। नियम 54 के अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार के अगले पात्र सदस्य को परिवार पेंशन के संबंध में यह कहा गया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन उसी पेंशन भुगतान आदेश के तहत दी जाएगी जिसके तहत पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था। पेंशन संवितरण प्राधिकारी पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन के लिए सामान्य आवेदन पर विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू करेगा। यदि विधवा/विधुर जीवित या पात्र नहीं है, तो परिवार पेंशन अन्य पात्र परिवार के सदस्यों को देय होगी।
उच्च न्यायिक सेवा संशोधित वेतन नियम 2023 में संशोधनः
हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा संशोधित वेतन नियम 2023 में संशोधन के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। वेतन वृद्धि की तिथि तथा मौजूदा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा यानी वेतन वृद्धि वर्ष में एक बार नियुक्ति या पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन की तिथि के अनुसार होगी। नए पे मैट्रिक्स में सभी रैंकों/ ग्रेड के न्यायिक अधिकारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद 1 जनवरी, 2016 से बकाया वेतन का भुगतान कैलेंडर वर्ष, 2023 के दौरान किया जाएगा। यदि किसी कारण से एसीपी देने में एक वर्ष से अधिक का समय हो जाता है, तो एसीपी के अनुदान पर बकाया प्रदान करते समय समायोजन के अधीन प्रत्येक वर्ष की देरी के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।
फॉरेस्ट गार्ड्स भर्ती के लिए योग्यता बढाईः
हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के संबंध में फॉरेस्ट गार्ड्स की सेवा में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वन रक्षकों की भर्ती के लिए अब तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन थी लेकिन इसे अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2/उच्च मानक (मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में; या उच्च मानक में हिंदी एक विषय के रूप में) किया है। कैबिनेट ने फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को मैट्रिक से 10+2 तक हिंदी या संस्कृत के साथ मैट्रिक में एक विषय के रूप में या हिंदी को उच्च मानक में एक विषय के रूप में बढ़ाने के लिए संशोधन को मंजूरी दी।
ग्राम सचिव और महा ग्राम सचिवों के नए पद सृजित होंगेः
विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप-सी) फील्ड कार्यालय सेवा नियम, 2012 में बेहतर योग्यता और वेतनमान पाने वाले ग्राम सचिव-II और महाग्राम सचिव के नए पदों के सृजन के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप-सी) फील्ड कार्यालय सेवा, नियम 2012 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ग्राम सचिव के 2237 पद भरे गए थे। 2019 के संशोधित नियम के अनुसार ग्राम सचिव के पद के लिए निर्धारित योग्यता किसी भी विषय में स्नातक थी।
सरकार ने ग्राम सचिव-II के रूप में किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर का ज्ञान की योग्यता के साथ 2250 और पदों को सृजित करके ग्राम सचिव के मौजूदा काडर का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इससे काडर की संख्या 4487 हो जाएगी। महाग्राम सचिव के रूप में भी 125 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, मौजूदा ग्राम सचिवों के नामकरण को ग्राम सचिव-I के रूप में बदल दिया गया है।
इन संशोधनों में मुख्य रूप से ग्राम सचिव-II और महाग्राम सचिव के नवसृजित काडर को शामिल करना, ग्राम सचिव के मौजूदा काडर के नामकरण में बदलाव कर ग्राम सचिव-I करना तथा ग्राम सचिव-II के पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर के ज्ञान के रूप में शैक्षिक योग्यता आदि सम्मिलित करना शामिल है। इन संशोधनों के साथ, ग्राम सचिव को सौंपी गई ग्राम पंचायतों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे पंचायतों के कामकाज में दक्षता आएगी।
माइनिंग गार्ड के पद अपग्रेड होंगे, योग्यता 12वीं होगीः
हरियाणा खान एवं भू विज्ञान विभाग फील्ड (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने माइनिंग गार्ड के कुल 117 नियमित पदों में से एफपीएल-2 में माइनिंग गार्ड के 22 पदों को सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी इस संशोधन के साथ कि सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होगी। माइनिंग गार्ड के 22 पदों को सीनियर माइनिंग गार्ड में अपग्रेड करने के बाद अब ये पद माइनिंग गार्ड, जिनके पास हिंदी या संस्कृत के साथ बारहवीं पास शैक्षणिक योग्यता हो और माइनिंग गार्ड के रूप में 10 साल का अनुभव हो, में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
कर्मचारियों के भत्ता नियमों में संशोधनः
हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन किया है। नियम 14 में उप-नियम (3) के स्थान पर संशोधन के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरें 1 जनवरी, 2016 से 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि को छोड़कर वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान किराया भत्ता लेने संबंधित राशि के रूप में विनियमित किया जाएगा। 1 जनवरी, 2016 से 27 अक्टूबर 2016 तक भत्ता वही रहेगा जो मौजूदा अर्थात (पूर्व -संशोधित) वेतन संरचना के अनुसार जो कर्मचारी पहले से ही ले रहे हैं।
सरकारी कर्मचारियों द्वारा 27 अक्टूबर, 2016 को लिए जा रहे आवास किराया भत्ते की संबंधित राशि 28 अक्टूबर, 2016 से 31 जुलाई, 2019 के बीच की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से देय रहेगी। 1 जनवरी, 2016 और 31 जुलाई, 2019 की अवधि के दौरान वे कर्मचारी जो पहली बार सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं वे हाउस रेंट अलाउंस के हकदार होंगे। हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) के नियम 4 और नियम 8 में भी संशोधन किया गया है।
पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधनः
पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संशोधन के अनुसार, पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 को हटा दिया जाएगा। जिससे हैंडी साइड मेमोरियल फंड और सॉन्डर्स-चानन सिंह फंड को समाप्त कर दिया जाएगा और कॉर्पस को पुलिस कल्याण फंड में मिला दिया जाएगा।

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Web Title-Haryana government took many important decisions in the interest of the employees
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