नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को दिसम्बर के अंत तक 750 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से उन्हें धन इकट्ठा करने के मद्देनजर जेल से बाहर लोगों के साथ संवाद करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि धन जुटाने के लिए जेल अधिकारियों को यूनिटेक के अधिकारियों व संजय चंद्रा के वकीलों को जेल में उनसे मिलने की इजाजत देनी होगी । ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमित्र पवनश्री अग्रवाल ने न्यायालय को बताया कि कंपनी को निवशकों और फ्लैट खरीदारों को 2000 करोड़ रुपये वापस करने हैं जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने यूनिटेक को 750 करोड़ जमा करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने अन्य फोरमों से चंद्रा के विरुद्ध किसी फ्लैटधारक की शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से परहेज करने के लिए भी कहा।
लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण - त्रिपुरा, सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, बिहार में 50 फीसदी से कम मतदान
राहुल की कप्तानी पारी, लखनऊ ने सीएसके को आठ विकेट से हराया
केन्या में भारी बारिश से 32 लोगों की मौत
Daily Horoscope