नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लगातार बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा और पंजाब सरकारों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे को लेकर सरकारों की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में दोनों राज्य पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि दोनों सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं. पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर कोई गंभीरता नहीं है. अदालत में गलत बयानी की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी आपत्ति जताई।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। यह पिछले तीन सालों से हो रहा है।
विधानसभा चुनाव से पहले पांच आईपीएस अधिकारियों का दिल्ली से बाहर तबादला
रेणुकास्वामी हत्याकांड : कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा को दी जमानत
गुजरात में फर्जी ईडी टीम का पर्दाफाश, गृह मंत्री ने कहा - 'आप नेता है आरोपी'
Daily Horoscope