नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंट्रल विस्टा मामले पर सुनवाई करते हुए इस परियोजना पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने यह फैसला केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है। याचिका केंद्र द्वारा पुनर्विकास योजना की भूमि उपयोग में बदलाव को सूचित करने को लेकर दायर की गई थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विपक्षी दलों ने कोरोना वायरस के समय परियोजना को आगे बढ़ने के केंद्र के निर्णय की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने परियोजना के लिए आवंटित 20 हजार करोड़ रुपये की राशि को निलंबित करने का आग्रह किया था।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 अप्रैल को ट्वीट कर कहा था कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता (डीए) काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।'
यहां जानें क्या है सेंट्रल विस्टा परियोजना....
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