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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत, नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा

Supreme Court grants interim bail to Azam Khan, asks to apply for regular bail - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए खान को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत का उसका आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक निचली अदालत उसकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं कर लेती। पीठ ने कहा, "यह अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है।"

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता के मामले में एक पैटर्न उभर रहा है, जब भी उन्हें जमानत मिलती है, उन्हें किसी और मामले में जेल भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन हथियाने के एक मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर खान की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "यह क्या है? उन्हें जाने क्यों नहीं दिया।" बेंच, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई और ए.एस. बोपन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को बताया कि खान दो साल से जेल में हैं और एक या दो मामलों में यह ठीक है, लेकिन 89 मामलों में ऐसा नहीं हो सकता। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "जब भी उन्हें जमानत मिलती है, उन्हें फिर से किसी अन्य मामले में जेल भेज दिया जाता है। आप जवाब दाखिल करें। हम मंगलवार को सुनवाई करेंगे।"

6 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने खान की जमानत याचिका पर फैसला करने में देरी पर असंतोष व्यक्त किया था।

फरवरी में, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश चुनावों में प्रचार करने के लिए खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, जहां उनकी जमानत याचिका लंबित है।

खान और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर संपत्ति हड़पने और सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया गया था।

--आईएएनएस

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Web Title-Supreme Court grants interim bail to Azam Khan, asks to apply for regular bail
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