नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शोपियां फायरिंग केस में आर्मी ऑफिसर मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य को बड़ी राहत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकारों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह (रिटायर्ड) ने सेना के खिलाफ एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सेना की बड़ी जीत माना जा रहा है।
27 जनवरी को शोपियां के गनोवपोरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मियों के गोली चलाने से 2 आम नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल रायफल्स के 10 कर्मियों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या की कोशिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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