मुंबई। मुंबई पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दो मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की है। बांद्रा पश्चिम की नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज पश्चिम में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पुलिस ने दो मस्जिदों के इमामों -- अनवर एएम शब्बीर शाह और आरिफ एम सिद्दीकी, और सांताक्रूज मस्जिद के मैनेजिंग ट्रस्टी एम. शोएब ए सत्तार शेख के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इन्होंने मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हैं।
मुंबई में अनुमानित 1,140 मस्जिदों में से, 90 प्रतिशत से ज्यादा ने अपने लाउडस्पीकरों को या तो हटा दिया है या फिर म्यूट कर दिया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ अन्य मस्जिदों पर पुलिस की नजर है। मस्जिदों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं या नहीं,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्यव्यापी लाउडस्पीकर विरोधी अभियान शुरू किया था। ठाकरे ने धमकी दी थी, कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं, वरना हम सभी मंदिरों में हाई वॉल्यूम में हनुमान चालीसा चलाएंगे।
--आईएएनएस
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