नई दिल्ली। सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हो गई है। इसकी सुनवाई संविधान पीठ में शामिल न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आरएफ नरीमन, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायाधीश संजय किशन कौल और इंदू मल्होत्रा कर रहे हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि एससी-एसटी आरक्षण के विषय पर 12 वर्ष पुराने फैसले की समीक्षा की क्या जरूरत आ गई है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा है कि 12 साल पुराने 2006 का एम. नागराज निर्णय एसी/एसटी के प्रमोशन में बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की आवश्यकता आ पड़ी है।
आपको बताते जाए है कि संविधान पीठ सरकारी नौकरियों की पदोन्नति के मामले में क्रीमी लेयर के लिए एससी-एसटी आरक्षण के विषय पर अपने 12 वर्ष पुराने फैसले की समीक्षा कर रही है।
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