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आबकारी घोटाला : कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ाई

Excise scam: Court extends Sisodias judicial custody till May 23 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक के लिए बढ़ा दी। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पूरे आबकारी नीति मामले के पीछे सिसोदिया मास्टरमाइंड थे और उन्होंने जानबूझकर वित्तीय रिश्वत उत्पन्न करने के लिए नीति को सह-अभियुक्तों को लीक कर दिया था।

सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इस साल 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

पिछले महीने, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।

पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका और उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाले एक अन्य आवेदन पर ईडी की प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 11 मई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी।


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Web Title-Excise scam: Court extends Sisodias judicial custody till May 23
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