• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

ईडी ने इंदौर नगर निगम के अधिकारी की 1.39 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED attaches assets worth Rs 1.39 crore of Indore Municipal Corporation official - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में इंदौर नगर निगम के अधिकारी मोहम्मद असलम खान और उनकी पत्नी की 1.39 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा कि खान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की गई 1.39 करोड़ रुपये की संपत्तियों में सोना, नकदी, वाहन, घर, दुकान, कृषि भूमि और भूखंड शामिल हैं। इससे पहले ईडी ने आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए खान के खिलाफ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, लोकायुक्त, इंदौर द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने अपने एक बयान में इसकी पुष्टि की। जांच के दौरान यह पता चला कि खान ने इंदौर नगर निगम में काम करते हुए भ्रष्टाचार का सहारा लिया और अपराध की आय अर्जित की।
ईडी के बयान में कहा गया है कि खान ने गलत तरीके से अर्जित धन को या तो सीधे इस्तेमाल करके या नकदी को अपने नियंत्रित बैंक खातों में अंत: संबंधित लेनदेन (इंटरकनेक्ड ट्रांजेक्शन) के माध्यम से जमा किया और अंतत: अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में परिणत हुआ।
बयान में आगे कहा गया है कि गलत तरीके से अर्जित धन को मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के जिलों में स्थित सोने, वाहन, कृषि भूमि, भूखंडों और वाणिज्यिक दुकानों में व्यवस्थित रूप से निवेश किया गया था।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-ED attaches assets worth Rs 1.39 crore of Indore Municipal Corporation official
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: ed, indore municipal corporation, officials attached assets worth rs 139 crore, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved