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चेक-इन बैगेज : हाईकोर्ट ने खारिज किया 100 रुपए फीस का फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस फैसले का खारिज कर दिया जिसमें तय लिमिट से ज्यादा जेक-इन बैगेज ले जाने के एवज में 100 रुपए फीस वसूलने का था। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने प्राइवेट एयरलाइन्स में 15 से 20 किलो के बीच एक्सेस चेक-इन बैगेज ले जाने पर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फीस वसूलने का सर्कुलर जारी किया था। पहले एयरलाइन्स इसके लिए 220 से 350 रुपए तक वसूलती थीं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइन्स (एफआईए) ने डीजीसीए के सर्कुलर के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईए अपने चैलेंज में कामयाब हो जाता है तो एअरलाइन्स की तरफ से वसूले जाने वाली फीस दोबारा लागू की जा सकती है। आपको बता दें कि प्राइवेट एयरलाइन्स में 15 किलो तक फ्री चेक-इन बैगेज ले जाने की इजाजत है।

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Web Title-Delhi High Court sets aside DGCA circular on excess baggage fees
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