• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस को ईसाई छात्रों के प्रवेश में साक्षात्कार को 15% वेटेज की अनुमति दी

Delhi HC allows St Stephens to give 15% weightage to interview in admission of Christian students - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईसाई अल्‍पसंख्‍यक छात्रों के दाखिले के लिए सेंट स्टीफंस कॉलेज को कॉमन अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) स्कोर के आधार पर 85 प्रतिशत और साक्षात्कार के आधार पर 15 प्रतिशत वेटेज की व्‍यवस्‍था जारी रखने की अनुमति दे दी है। दूसरी ओर, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल उनके सीयूईटी स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जो एकमात्र पात्रता मानदंड के रूप में काम करेगा। अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था अस्थायी है और कॉलेज में अल्पसंख्यक कोटा में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर के लिए 100 प्रतिशत वेटेज पर जोर देने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ सेंट स्टीफंस कॉलेज की अपील पर अंतिम निर्णय आने तक प्रभावी रहेगी।
अदालत ने कहा, "तदनुसार, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह अदालत निर्देश देती है कि 12 सितंबर 2022 के फैसले के तहत इस अदालत द्वारा बनाई गई प्रवेश नीति का शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए पालन किया जाएगा। सेंट स्टीफंस कॉलेज सीयूईटी में प्राप्त अंकों को अपनाएगा - सीयूईटी के लिए 85 प्रतिशत वेटेज के साथ और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कॉलेज के साक्षात्कार में ईसाई अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत का वेटेज होगा।''
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2023 के लिए सीयूईटी के परिणामों के आधार पर अल्पसंख्यक कोटा के तहत स्नातक छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना का विरोध किया था।
याचिका डीयू के एक हालिया फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ईसाई कोटा की 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश केवल सीयूईटी अंकों के आधार पर होगा, जिसमें कोई साक्षात्कार नहीं होगा। साथ साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत अंक जोड़ने की अनुमति 2023 के शैक्षणिक सत्र के लिए होगी।
याचिका में डीयू की कार्यकारी परिषद के 8 दिसंबर 2022 के फैसले और 30 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना को अधिकार क्षेत्र से बाहर और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी।
अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर को 85 प्रतिशत वेटेज और साक्षात्कार को 15 प्रतिशत वेटेज देना छात्रों के सर्वोत्तम हित में है और अनुच्छेद 30(1) के तहत उनके अधिकारों के अनुरूप है।
आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Delhi HC allows St Stephens to give 15% weightage to interview in admission of Christian students
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: delhi high court, christian minority students, stephens college, chief justice, satish chandra sharma, justice, subramaniam prasad, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved