नई दिल्ली,। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को
कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े तीन मामलों में आरोपी
कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को 15 से 31 अक्टूबर तक विदेश
यात्रा की अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जिंदल के
पिछले यात्रा इतिहास और निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमे का सामना करने
के लिए लगातार भारत लौटने को ध्यान में रखते हुए ओमान, संयुक्त अरब अमीरात,
गिनी, वेनेजुएला, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा करने
की मांग करने वाले उनके आवेदन को अनुमति दे दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायाधीश ने आरोपी
को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़
नहीं करने या किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का भी निर्देश
दिया।
इससे पहले, सितंबर में न्यायाधीश ने जिंदल को व्यावसायिक
उद्देश्यों के लिए 11 से 13 सितंबर तक ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की
यात्रा करने की अनुमति दी थी।
वह कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े कई
मामलों में मुख्य आरोपी हैं, जिनमें से एक मामले की जांच केंद्रीय जांच
ब्यूरो (सीबीआई) और दूसरे की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।ये मामले कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
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