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कोर्ट ने संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

Court seeks response from ED on Sanjay Singhs interim bail plea to attend Parliament session - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद के आवेदन पर ईडी को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद संजय सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने मंगलवार को अदालत के समक्ष दावा किया था कि संजय सिंह कथित शराब घोटाले से जुड़ी 'अपराध की आय' को सफेद करने के लिए अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाने में शामिल थे, जो कि आबकारी नीति में बदलाव का परिणाम था।
एक हलफनामे में, अपराध की आय को हासिल करने, छुपाने और उपयोग करने में सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया गया और कहा कि उन्होंने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा जैसे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया।
ईडी ने आगे दावा किया कि संजय सिंह ने कथित आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की और एक साजिश में शामिल रहे।
संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस अपराध में भूमिका के स्पष्ट आरोप के बिना तीन महीने से हिरासत में रखा गया है। माथुर के अनुसार, सिंह की गिरफ्तारी ईडी के 'मुख्य गवाह' के बयान पर निर्भर थी।
न्यायमूर्ति शर्मा ने पहले सिंह की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था। उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।
अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न आरोपियों के लिए जमानत याचिकाएं खारिज करने के दौरान पीएमएलए की धारा 45 और 50 की व्याख्या पर की गई टिप्पणियां अपरिवर्तित रहेंगी और मामले में एक अन्य आरोपी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भरता ने विपरीत टिप्पणियां नहीं दी या समानता स्थापित नहीं की।
इसने कार्यवाही के दौरान वसूली की अनुपस्थिति के तर्क को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है। अभियुक्तों को अपराध की कथित आय से जोड़ने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की कमी को संबोधित करते हुए, अदालत ने नकद लेनदेन की प्रकृति का हवाला देते हुए इस धारणा को खारिज कर दिया।
--आईएएनएस

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