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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार

Court refuses to grant bail to Satyendar Jain in money laundering case - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश सुनाया, जिसे पहले टाल दिया गया था। जज बुधवार को फैसला सुनाने वाले थे।

एक विस्तृत आदेश दिन में बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।

जैन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से विभिन्न सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पहले के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, आप नेता कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रण में थे और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे।

दूसरी ओर, सत्येंद्र जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनकी कथित भूमिका पीएमएलए की धारा 45 के दायरे में नहीं आती है।

इससे पहले सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाया था।

31 मार्च को ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

6 जून को, जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था।

छापे के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

--आईएएनएस

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Web Title-Court refuses to grant bail to Satyendar Jain in money laundering case
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