नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण, जिन्हें एनएसई को-लोकेशन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था, उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद रामकृष्ण को विशेष अदालत में पेश किया गया। सोमवार की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सीबीआई ने 6 मार्च को भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार में एक व्यक्ति के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने सहित गंभीर चूक की आरोपी चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 मार्च को अदालत में पेश किया गया था। उससे एक दिन पहले अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हिरासत के दौरान उनसे लंबी पूछताछ की गई। वह भी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी मई 2018 से मामले की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें रहस्यमय योगी की पहचान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिनके साथ रामकृष्ण ने गोपनीय जानकारी साझा की थी।
हाल ही में, सेबी ने उन पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जब बाजार नियामक ने पाया कि उन्होंने कथित तौर पर योगी के साथ एनएसई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी। एक सूत्र ने कहा, "संगठनात्मक संरचना, लाभांश परि²श्य, वित्तीय परिणाम, मानव संसाधन नीतियों और संबंधित मुद्दों, नियामक की प्रतिक्रिया आदि के बारे में जानकारी योगी के साथ साझा की गई थी।"
2014 और 2016 के बीच चित्रा ने एक ईमेल आईडी पर कुछ मेल भी किए थे।
1 अप्रैल 2013 को रामकृष्ण एनएसई की सीईओ और एमडी बनीं थीं। वह 2013 में सुब्रमण्यम को अपने सलाहकार के रूप में एनएसई में ले गईं थीं।
--आईएएनएस
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