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1984 सिख दंगा : 34 साल बाद सज्जन कुमार दोषी, उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना और उम्रकैद की सजा दे दी। उन्हें आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भडक़ाने का दोषी पाया गया है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। बाकी अन्य 6 केसों पर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। यह पहली बार है जब 34 साल साल पुराने इस मामले में सज्जन को दोषी ठहराया गया है।

यह मामला एक हत्याकांड से जुड़ा है जिसमें नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को मार दिया गया था। इस हत्याकांड में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी आरोपी हैं।



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Web Title-1984 anti-Sikh riots case : Sajjan Kumar sentenced to life imprisonment
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