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आय से अधिक संपत्ति मामला : CBI कोर्ट ने परमजीत कौर को भतीजे की शादी के लिए गहने इस्तेमाल करने की दी इजाजत

Disproportionate Assets Case : CBI Court Allows Paramjit Kaur to Use Jewelry for Nephew Wedding - Chandigarh UT News in Hindi

₹80 लाख का सुपरदारी बॉन्ड भरने का आदेश; 16 फरवरी तक लॉकर में वापस जमा कराने होंगे जेवर चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति (DA Case) के मामले में आरोपी परमजीत कौर को चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके भतीजे की शादी के उपलक्ष्य में बैंक लॉकर में सील किए गए गहनों को 15 दिनों के लिए अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की है। शर्तों के साथ मिली अनुमति
विशेष न्यायाधीश भावना जैन ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि गहनों का उपयोग केवल 8 और 10 फरवरी 2026 को होने वाले विवाह समारोहों के लिए ही किया जा सकेगा। अदालत ने सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त शर्तें भी लागू की हैं:
वित्तीय सुरक्षा: आरोपी को ₹80 लाख का अस्थायी 'सुपरदारी बॉन्ड' (एक ज़मानत के साथ) अदालत में जमा करना होगा।
समय सीमा: आभूषणों को हर हाल में 16 फरवरी 2026 तक बैंक लॉकर में वापस जमा कराना अनिवार्य होगा।
निषेध: गहनों को बेचने, स्थानांतरित करने, स्वरूप बदलने या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
CBI की मौजूदगी में खुलेगा लॉकर
अदालत ने निर्देश दिया है कि बैंक लॉकर को CBI जांच अधिकारी (IO) की प्रत्यक्ष उपस्थिति में ही खोला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए:
गहनों की विस्तृत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी।
आभूषणों का एक अलग मेमो (सूची) तैयार किया जाएगा, जो अदालती रिकॉर्ड का स्थाई हिस्सा बनेगा।
जेवर वापस जमा होने के बाद बैंक लॉकर पूर्व की भांति फ्रीज़ (Freeze) ही रहेगा।
मामले का संदर्भ
परमजीत कौर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का सामना कर रही हैं, जिसके तहत उनके बैंक लॉकरों को सीबीआई द्वारा कुर्क (Attach) किया गया था। उन्होंने परिवार में विवाह का हवाला देते हुए इन आभूषणों को अस्थायी रूप से छोड़ने की अपील की थी। अदालत ने मानवीय आधार पर शर्तों के साथ इस आवेदन का निपटारा कर दिया है।

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Web Title-Disproportionate Assets Case : CBI Court Allows Paramjit Kaur to Use Jewelry for Nephew Wedding
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