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540 ग्राम हेरोइन रखने के दोषी अमित कुमार उर्फ डेरी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना

Amit Kumar alias Dairy, convicted of possessing 540 grams of heroin, sentenced to 10 years imprisonment and a fine of ₹1 lakh - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। विशेष एनडीपीएस अदालत चंडीगढ़ ने 540 ग्राम हेरोइन रखने के मामले में आरोपी अमित कुमार उर्फ डेरी, पुत्र सोहन लाल, निवासी सेक्टर 52, चंडीगढ़ को 10 साल की कठोर कैद और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 8 माह की कठोर कैद भुगतनी होगी। यह मामला 12 मई 2022 को दर्ज किया गया था, जब आरोपी को हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा (commercial quantity) के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील यदविंदर सिंह संधू ने तर्क दिया कि आरोपी विवाहित है, उसका एक दो वर्षीय बेटा है और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। इसलिए उस पर दया दिखाई जाए।
वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक रोहिल्ला ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के पास 540 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जो देश के युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे अपराधों पर नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों का कारोबार समाज और राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा है, और इस तरह के मामलों में सख्त सजा ही निवारक प्रभाव डाल सकती है।
विशेष न्यायाधीश हरगुर्जीत कौर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल दोषी के लिए, बल्कि उसके जैसे अन्य लोगों के लिए भी सबक बने। अदालत ने आरोपी को दी गई सजा में अब तक की हिरासत अवधि को समायोजित करने के आदेश भी दिए।
मुकदमे की सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को पूरी हुई थी और सजा का आदेश 17 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया। अदालत ने केस प्रॉपर्टी को कानून के अनुसार नष्ट करने और जुर्माने की राशि जमा होने पर जेल प्रशासन को सूचना देने के निर्देश भी दिए।

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Web Title-Amit Kumar alias Dairy, convicted of possessing 540 grams of heroin, sentenced to 10 years imprisonment and a fine of ₹1 lakh
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