पटना। लैंड फॉर जॉब' घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। उन्हें 1-1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई है। अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि 'ये लोग बार-बार राजनीतिक साजिश करते रहते हैं। केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस केस में कोई दम नहीं है। हम लोगों की जीत तय है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सीबीआई ने 3 जुलाई को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
आरोप है कि 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू प्रसाद (तत्कालीन रेल मंत्री) ने विभिन्न रेलवे जोन में समूह 'डी' पदों पर प्रतिस्थापन की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।
पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दी और उपहार में दे दी।
पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि और अचल संपत्तियों को लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने पांच बिक्री कार्यों और दो उपहार कार्यों के माध्यम से हासिल किया था, जिसमें विक्रेता को भूमि हस्तांतरण का अधिकांश भुगतान नकद में दिखाया गया था।
सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को राबड़ी देवी और उनकी बेटी सहित 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ली गई थी।
भारत के पास 2035 तक होगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन : जितेंद्र सिंह
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट ठीक, इस पर हाईकोर्ट की सोच गलत : इफ्तिखार अहमद जावेद
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए चलाया जा रहा अभियान : गोपाल राय
Daily Horoscope