गोपालगंज । बिहार के गोपालगंज की
चर्चित खजूरबानी शराबकांड में गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
द्वितीय लवकुश कुमार की उत्पाद विशेष अदालत ने शुक्रवार को 13 आरोपियों को
दोषी पाते हुए 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि चार महिलाओं को
उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
जिन चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें 10 लाख रुपये का
आर्थिक दंड का भी जुर्माना भी लगाया गया है।
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फांसी की सजा
पानेवालों में खजूरबानी के रहने वाले छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी,
लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना
चौधरी शामिल हैं, जबकि उम्रकैद की सजा पानेवाली महिलाओं में लालझरी देवी,
कैलासो देवी, रीता देवी तथा इंदू देवी शामिल हैं।
उत्पाद विभाग के
विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने 26 फरवरी इन
सभी को इस मामले में दोषी पाते हुए शुक्रवार को सजा की तिथि मुकर्रर की थी।
उन्होंने कहा अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय
है कि गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी मोहल्ले में गत अगस्त,
2016 को जहरीली शराब पीने से रहमान मियां, हरिकिशोर साह सहित 19 लोगों की
मौत हो गई थी तथा छह लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। इस मामले में
गोपालगंज के नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद राज्य के किसी न किसी इलाके से प्रतिदिन शराब बरामदगी की सूचना आती है।
--आईएएनएस
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