श्रीगंगानगर। यहां इंदिरा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति हरविंदर कुमार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में एडीजे-2 ने मृतक की पत्नी, सास और साले को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। मामला छह साल पहले का है। अपर लोक अभियोजक दिनेश नागपाल ने बताया कि घटना 12 अक्टूबर 2010 की है। इस दिन पुलिस को शुगर मिल के पास डिग्गी से हरविंदर कुमार का शव मिला था। आत्महत्या के बाद हरविंदर के पिता रमेश कुमार की रिपोर्ट पर कोर्ट के इस्तगासे के आधार पर हरविंदर की पत्नी गीतांजलि, सास दुर्गा देवी और साले सतीश के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। हरविंदर का ससुराल विजयनगर है। मुकदमे में कोर्ट ने हरविंदर की पत्नी गीतांजलि, सास दुर्गा देवी और साले सतीश को आईपीसी की धारा 306 में दोषी मानते हुए तीनों को पांच-पांच साल की सजा और दस दस हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है।
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