दिल्ली। खेल मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय रोइंग महासंघ (आरएफआई) की मान्यता रद्द कर दी है जिसका कारण नेशनल स्पोटर्स कोड-2011 का उल्लंघन है। मंत्रालय ने एक पत्र लिख आरएफआई अध्यक्ष को इस बात की जानकारी दी और साथ ही भारतीय ओलम्पिक महासंघ (आईओए) को आरएफआई के लिए नई एडहॉक समिति बनाने को कहा। हाल ही में 6 दिसंबर को हुए चुनावों में राजलक्ष्मी सिंह देव और एमवी श्रीराम को अध्यक्ष और महासचिव चुना गया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है "मामले की समीक्षा करने के बाद (रिटर्निग ऑफिसर और सरकारी पर्यावेक्षक द्वारा दायर की गई रिपोर्ट) यह पता चला है कि आरएफआई के चुनाव नेशनल स्पोटर्स डेवलपमेंट कोड-2011 में शामिल चुनावी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं हुए हैं।" मंत्रालय ने 4 ऐसे एरिया बताए हैं जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। पहला कि सिर्फ 18 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने चुनावों में हिस्सा लिया और आरएफअाई ने 2/3 राज्य एवं केंद्रशासित पैमाने का पालन नहीं किया क्योंकि इसके हिसाब से कुल 25 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को चुनाव में हिस्सा लेना था।
आरएफआई ने प्रॉक्सी वोटिंग को भी मंजूरी दी थी और मंत्रालय का कहना है कि इसका स्पोटर्स कोड में कोई प्रावधान नहीं है। वहीं तीसरा कारण यह है कि आरएफआई ने एक राज्य से तीन वोटों को मंजूरी दी जबकि यह संख्या दो होनी चाहिए थी। वहीं आखिरी मुद्दा यह है कि श्रीराम दो जनवरी-2016 से 2 बार महासचिव रह चुके हैं और इसलिए स्पोटर्स कोड में शामिल कूलिंग ऑफ पीरियड के हिसाब से वह 29 जनवरी 2020 से पहले चुनाव नहीं लड़ सकते थे।
(आईएएनएस)
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