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केंद्र सरकार ने खेल संगठनों के लिए नए नियम बनाए

Central Government Formulates New Rules for Sports Organizations - Sports News in Hindi

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खेल संगठनों को बेहतर और पारदर्शी ढंग से चलाने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत खिलाड़ियों को फैसलों में जगह मिलेगी, महासभा व कार्यकारी समिति की स्पष्ट संरचना तय होगी, चुनाव की प्रक्रिया तय होगी और अयोग्य व्यक्तियों को सदस्य बनने से रोका जाएगा, जिससे खेल प्रशासन मजबूत होगा। नियमों में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के लिए प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण और आवधिक अद्यतन के लिए प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट किया गया है। इन नियमों के प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि राष्ट्रीय खेल निकायों की महासभाओं में कम से कम 4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों (एसओएम) को शामिल किया जाएगा। महासभा में महिला एसओएम के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, नियमों में विशेष रूप से महासभा में 50 प्रतिशत महिला एसओएम का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यकारी समिति में कम से कम 4 महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय अपने उपनियमों के माध्यम से कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए विशिष्ट पद आरक्षित कर सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 में अनिवार्य किया गया है।
नियमों में राष्ट्रीय खेल निकायों की महासभा और कार्यकारी समिति में एसओएम के प्रतिनिधित्व के लिए सामान्य पात्रता मानदंड और स्तरित मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।
एसओएम बनने के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ी की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। वह खिलाड़ी सक्रिय खेल से संन्यास ले चुका हो और आवेदन की तारीख से कम से कम एक साल पहले से किसी भी ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा न लिया हो, जिससे जिले, राज्य या देश की टीम में चयन होता हो।
नियमों में खेलों की प्रकृति और विभिन्न खेल विधाओं में भारतीय खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, एक स्तरीय मानदंड भी निर्धारित किया गया है।
स्तरीय मानदंडों में, 10 स्तर निर्धारित किए गए हैं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों या शीतकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से लेकर राष्ट्रीय खेलों या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों तक हैं। विभिन्न खेल विधाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्तरीय मानदंडों को पर्याप्त रूप से व्यापक रखा गया है।
नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची में हर समय कम से कम 20 ऐसे सदस्य होंगे, जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत निर्दिष्ट योग्यताओं को पूरा करते हों।
--आईएएनएस

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Web Title-Central Government Formulates New Rules for Sports Organizations
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