बरी हुए दुष्कर्म दोषी को अब10साल की कैद

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 28 सितम्बर 2016, 7:50 PM (IST)

शिलांग। मेघालय की एक अदालत ने स्कूल की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक अदालत ने आरोपी को इस मामले में बरी कर दिया था। स्माल फावा ने 30 नवम्बर, 2011 को एक 14 वर्षीय लडकी का अपहरण कर जंगल में दुष्कर्म किया था। पीडिता अपने परिवार के साथ जयंतिया हिल्स जिले के रियातसियातिज्म इलाके में फावा के घर में किराए पर रहती थी।

वेस्ट जयंतिया हिल्स में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी गिरी ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा,अपराध को ध्यान में रखते हुए न्याय तब होगा जब आरोपी को 5000 रूपये जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा होगी और अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा। जोवाई में फास्ट ट्रैक अदालत ने 2015 में सबूतों के अभाव में फावा को रिहा कर दिया था।

इसके बाद, पीडिता की मां ने मेघालय उच्च न्यायालय से अपील की। मेघालय उच्च न्यायालय ने इस मामले को जिला सत्र न्यायालय को सौंपते हुए एक बार फिर सुनवाई का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि मेघालय पीç़डत मुआवजा योजना,2014 के तहत पीडिता को मुआवजा भी मिलना चाहिए। अदालत ने कहा,इस मामले में पीडिता को 90 दिन के भीतर जयंतिया हिल्स जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रूपये का मुआवजा मिलना चाहिए। (आईएएनएस)