कोर्ट का आदेश नहीं होगी खुदाई

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 07 सितम्बर 2016, 4:23 PM (IST)

उदयपुर। विश्व भर के पर्यटकों के साथ स्थानीय पर्यटकों की पंसद फतहसागर पाल पर हो रही है खुदाई को राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच के न्यायाधिपति गोविन्द माथुर एवं कैलाश चन्द्र शर्मा ने गम्भीर माना है। बैंच ने खुदाई को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए है। आदेश में कोर्ट ने सरकारी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों को भी तलब किया है। उल्लेखनीय है कि फतहसागर की पाल को विभूतियों की मुर्तियां लगाने के नाम पर खोदा जा रहा था।