राज्य 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर डालें FIR की कॉपी:SC

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 07 सितम्बर 2016, 3:16 PM (IST)

नई दिल्ली। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी अपलोड करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बाबत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश जारी कर दिए है। हालांकि, दुर्गम इलाकों के लिए यह समयावधि 72 घंटे की रखी गई है। यूथ बॉर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इस ओर से इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश जारी किया।
इन मामलो में छूट

सुप्रीम कोर्ट ने छापेमारी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों जैसे संवेदनशील मामलों में वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड करने में छूट प्रदान की है।
इन राज्यों में समय सीमा 72 घंटे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में इंटरनेट की दिक्कत है, वहां ये सीमा 72 घंटे की रखी जाए। सिक्किम, मिजोरम और मेघालय जैसे सुदूर प्रान्तों में जहां इस तरह की दिक्कत है, वहां के लिए ये छूट दी गई है।
सबसे पहले इलाहाबार हाई कोर्ट ने दिए थे निर्देश

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी डालने का निर्देश दिया था। इसी तरह का एक आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाते हुए पूरे देश में इसे लागू करने का निर्देश दे दिया है।