नई दिल्ली। कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिरबान भाटट्टचार्य को दी रेगुलर जमानत दी। ये सभी अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मिली 6 महीने की अंतरिम ज़मानत पर बाहर थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये नियमित ज़मानत उन्ही शर्तों पर दी है जिन पर हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम जमानत दी थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है
कि क्योंकि ये पुलिस के जांच मे सहयोग कर रहे है और जिन शर्तों पर अंतरिम
जमानत दी गयी थी उनका पालन कर रहे है, पुलिस को जब भी जांच में इनकी जरूरत
होती है, ये मौजूद रहे है, लिहाजा ये कोर्ट इनको रेगुलर बेल देती है।
पटियाला
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो बेल बांड इन तीनों ने 6 महीने पहले
अंतरिम जमानत के दौरान भरे थे वही आगे मिली जमानत मे भी जारी रहेंगे। इससे
पहले दोपहर को हुए सुनवाई मे पुलिस ने साफ कर दिया था की अगर कन्हैया की
जमानत को बढ़ाया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। कन्हैया को मिली 6
महीने की अंतरिम जमानत 3 सितंबर को पूरी हो रही है। इसीलिए पटियाला कोर्ट
में उसने अर्जी लगायी थी।