श्रीलंका आतंक रोधी कठोर कानून बदलेगा

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 24 अगस्त 2016, 9:22 PM (IST)

कोलंबो। श्रीलंका ने बुधवार को कहा कि वह आतंकवाद रोधी कठोर कानून की जगह आतंकवाद से मुकाबला करने वाला एक कानून लाएगा। तमिल टाइगरों और सेना के बीच 30 वर्ष तक चले युद्ध के दौरान विद्रोहियों के साथ संबंध रखने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए आतंकवाद रोधी कानून का इस्तेमाल किया जाता था।


समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार जेल सुधार, पुनर्वास और हिन्दू धार्मिक मामलों के मंत्री डीएम स्वामीनाथन ने कहा कि आतंकवाद रोधी कानून (पीटीए) की जगह आतंकवाद से मुकाबला करने वाला कानून (काउंटर टेररिजम एक्ट) शीघ्र लाया जाएगा।


स्वामीनाथन ने कहा कि तमिल संदिग्धों से संबंधित पीटीए के तहत 78 मुकदमों के बारे में महान्यायवादी अगले 15 सितम्बर तक समीक्षा रपट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा में बंदियों की संख्या पर विचार किया जाएगा, जिन्हें कम सजा दी जा सकती है या पुनर्वास के लिए भेजा जा सकता है। पीटीए के तहत लंबित मुकदमों का निपटारा काउंटर टेररिजम एक्ट के तहत होगा। उन्होंने कहा कि सुझाव के लिए 112 संचिकाएं महान्यायवादी के कार्यालय भेजी गई थीं, जिनमें 108 मामलों का निपटारा साल 2015 के अंत तक हो गया था।
(आईएएनएस)