पूर्व मंत्री के लडक़े को साजिशन सस्ता प्लॉट बेचने के आरोपी दो मुलजि़म काबू

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 30 मार्च 2023, 11:34 PM (IST)

मोहाली। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के पुत्र हरप्रीत सिंह को 60 लाख रुपए में प्लॉट खरीदने की साजिश के तहत उसी दिन केवल 25 लाख रुपए में बेचने के आरोपी हरप्रीत सिंह के अलावा तीन अन्य व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के मुकदमे में नामज़द किया है। इस केस में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दो मुलजि़म राजेश कुमार चोपड़ा और राजकुमार नागपाल को गिरफ़्तार करने के बाद मोहाली की अदालत में पेश करके 6 दिनों का पुलिस रिमांड हासिल किया है।
ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में पहले ही एक मुकदमा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अंतर्गत मोहाली में दर्ज है। जाँच के दौरान पाया गया कि मुलजि़म राजकुमार नागपाल, निवासी सेक्टर 8 पंचकूला द्वारा प्लॉट नंबर 2023, सेक्टर-88 मोहाली की एलओआई गुरमिन्दर सिंह गिल, निवासी कोठी नंबर 1677, फेज़-3बी-2 मोहाली से 60 लाख रुपए में खऱीदा गया था। जबकि उसी दिन उसी अस्टाम की श्रृंखला में एक अन्य अश्टाम ( नंबर एई773272) खरीद करके मुलजि़म राजकुमार द्वारा यही प्लॉट आगे साधु सिंह धर्मसोत के पुत्र हरप्रीत सिंह को करीब 35 लाख रुपए घटाकर केवल 25 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस प्लॉट की खरीद और बिक्री के समय मुलजि़म राजेश कुमार चोपड़ा, निवासी सेक्टर 82 जे.एल.पी.एल. मोहाली द्वारा बतौर गवाह दस्तखत किए गए।
उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान यह भी पता लगा है कि इस 60 लाख रुपए की रकम में से मुलजि़म राजकुमार के खाते में पहले ही अनमोल अम्पायर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर मुलजि़म राजेश कुमार चोपड़ा द्वारा 22,50,000 रुपए, हरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह धर्मसोत द्वारा 25,00,000 रुपए और बाकियों द्वारा 12,10,000 रुपए जमा करवाए गए। राजकुमार से यह एलओआई आगे हरप्रीत सिंह को दिलाने में राज कुमार सरपंच, प्रॉपर्टी डीलर, जुझार नगर मोहाली और निवासी फेज़ 6 मोहाली द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है।
गमाडा के रिकॉर्ड के मुताबिक बिक्रीकर्ता गुरमिन्दर सिंह गिल के नाम से राजकुमार के नाम परन्तु एलओआई तबदील होने सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीधा गुरमिन्दर सिंह गिल के नाम से हरप्रीत सिंह के नाम पर प्लॉट तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह राजकुमार नागपाल, राजेश कुमार चोपड़ा प्रोपर्टी डीलर, राजकुमार सरपंच प्रोपर्टी डीलर और हरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह द्वारा मिलीभगत के अंतर्गत अलग-अलग एँट्री द्वारा राज कुमार को यह एलओआई फर्जी तौर पर खरीद और बिक्री करनी दिखाई गई है।
साधु सिंह धर्मसोत के लडक़े लिए करीब 60 लाख रुपए के प्लॉट को 25 लाख रुपए में खरीद दिखाने में मदद की गई है। इसलिए मौजूदा मुकदमे में आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 12 का विस्तार करते हुए हरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह धर्मसोत निवासी अन्निया रोड, अमलोह, राज कुमार नागपाल, राजेश कुमार चोपड़ा और राज कुमार सरपंच को बतौर दोषी नामज़द किया गया है। इस केस में दो मुलजि़मों राजेश कुमार चोपड़ा और राज कुमार नागपाल को गिरफ़्तार कर लिया है और बाकियों की खोज जारी है।

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