दो बिल्डर भूखंडों के खिलाफ जारी की आरसी, 23.39 करोड़ बकाया वसूली के लिए आरसी कलेक्टर को भेजी

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 22 मार्च 2023, 9:46 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा। बकाया भुगतान न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण ने बकाया न देने वाले ऐसे ही दो बिल्डरों एसोटेक रियल्टी और एवीजे होम्स के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। वसूली के लिए दोनों आरसी को कलेक्टर के पास भेज दिया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने हाल ही में संपत्ति से जुड़े विभागों की समीक्षा करते हुए बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीईओ के निर्देश पर अमल करते हुए बिल्डर विभाग ने दो बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह ने बताया कि 2005 में एसोटेक रियल्टी को सेक्टर जीटा वन (संख्या जीएच-10) में करीब 29623 वर्ग मीटर भूखंड आवंटित किया गया था। बिल्डर ने प्रोजेक्ट तो पूरा कर दिए, लेकिन प्राधिकरण की बकाया धनराशि अभी तक पूरा जमा नहीं किया है। बिल्डर ने 2012 के बाद भुगतान नहीं किया है। बिल्डर पर करीब 13.39 करोड़ रुपये प्रीमियम और अतिरिक्त प्रतिकर का बकाया है। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद बकाया भुगतान न देने पर प्राधिकरण को यह कदम उठाना पड़ा। वहीं दूसरी आरसी एवीजे डेवलपर्स के खिलाफ जारी की गई है। एवीजे डेवलपर्स को भी करीब 2009 में सेक्टर बीटा वन (संख्या-90) में करीब 4473 वर्ग मीटर भूखंड आवंटित किया गया था। इस भूखंड पर प्रीमियम के सापेक्ष करीब 10.00 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिल्डर ने 2013 के बाद से भुगतान नहीं किया है। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद बकाया भुगतान न देने पर प्राधिकरण को यह कार्रवाई करनी पड़ी।

बकाया वसूली के लिए दोनों आरसी को कलेक्टर को भेज दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने साफ कहा है कि प्रोजक्ट पूरा न करने या फिर प्राधिकरण की बकाया धनराशि न चुकाने वाले किसी भी आवंटी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी करने से लेकर आवंटन निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे