2016 के नोटबंदी के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड जमा करें - सुप्रीम कोर्ट

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 07 दिसम्बर 2022, 4:10 PM (IST)

नई दिल्ली । नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

नोटबंदी कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विस्तृत सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

बेंच में जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यन और बी.वी. नागरत्ना ने कहा, भारतीय संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के वकील को प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाता है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने किया और आरबीआई का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने किया और कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और श्याम दीवान पेश हुए।

याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए शीर्ष अदालत ने पक्षकारों को 10 दिसंबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।

एजी ने दलील दी कि वह संबंधित रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा करेंगे।

मंगलवार को, न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि अदालतें फैसले के गुण-दोष पर विचार नहीं करेंगी, लेकिन यह हमेशा उस तरीके पर जा सकती है, जिस तरह से इसे लिया गया था, दो चीजें पूरी तरह से अलग हैं।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, क्योंकि यह एक आर्थिक नीति है, अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती। सरकार जानती है कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि वह निर्णय लेते समय इन बातों को ध्यान में रखती है।

एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए चिदंबरम ने कहा कि सरकार को 2016 की नोटबंदी के संबंध में उन दस्तावेजों को अदालत के सामने रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार संसद के माध्यम से कोई मार्ग अपनाती तो सांसद नीति को रोक देते, लेकिन उन्होंने विधायी मार्ग का पालन नहीं किया।

चिदंबरम ने कहा कि आरबीआई गवर्नर को इस तथ्य से पूरी तरह अवगत होना चाहिए कि 1946 और 1978 में, केंद्रीय बैंक ने नोटबंदी का विरोध किया और उन्होंने विधायिका की पूर्ण शक्ति का सहारा लिया।

उन्होंने अदालत से दस्तावेजों को देखने का आग्रह करते हुए यह नोटिस करने का आग्रह किया कि क्या निर्णय लेना उचित था और क्या यह मनमाना नहीं था।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोटों की कानूनी निविदा को वापस लेने का निर्णय परिवर्तनकारी आर्थिक नीति कदमों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कदमों में से एक था और यह निर्णय आरबीआई के साथ व्यापक परामर्श और अग्रिम तैयारियों के बाद लिया गया था।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा, कुल मुद्रा मूल्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के कानूनी निविदा चरित्र की वापसी एक सुविचारित निर्णय था। यह आरबीआई के साथ व्यापक परामर्श और अग्रिम तैयारियों के बाद लिया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि फेक करेंसी, आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए विमुद्रीकरण भी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा था।

08 नवंबर 2016 को जारी अधिसूचना नकली नोटों के खतरे से लड़ने, बेहिसाब संपत्ति के भंडारण और विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक बड़ा कदम था।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे